ग्वालियर मेले से वाहन खरीदी पर टैक्स छूट पर विवाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा, यह छूट इंदौर, भोपाल में रजिस्ट्रेशन पर क्यों नहीं

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The Sootr CG
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ग्वालियर मेले से वाहन खरीदी पर टैक्स छूट पर विवाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा, यह छूट इंदौर, भोपाल में रजिस्ट्रेशन पर क्यों नहीं

संजय गुप्ता, INDORE. कोविड काल से उबरने के बाद ग्वालियर में प्रसिद्ध व्यापार मेला 25 दिसंबर से लग रहा है। इस मेले में खासकर वाहनों की खरीदी पर सभी की नजर होती है, क्योंकि इसमें सरकार किसी ना किसी तरह की रियायत देती है। इस बार यह छूट काफी बढ़ी मिली है, इसके तहत गैर परिवहन (ट्रांसपोर्ट) वाहनों के जीवनकाल टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी गई है। लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई है कि इन वाहनों को ग्वालियर में ही रजिस्टर्ड कराना होगा यानि इन्हें वाहन नंबर एमपी 07 सीरिज का ही लेना होगा, तभी यह छूट मिलेगी। इसे लेकर विविध ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं, यदि हम वाहन खरीदकर इसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर या अन्य शहर के जिला परिवहन ऑफिसर (आरटीओ) में पंजीयन कराते हैं तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है। सभी शहरों के लिए यह छूट दी जाए। 



आखिर यह मांग क्यों की जा रही है



दरअसल एसोसिशएन का कहना है कि वाहन पर अन्य जगह का नंबर होने पर कई बार ट्रैफिक पुलिस की समस्या आती है, ग्वालियर के बाहर अन्य शहर में फिर वाहनों को रोका जाएगा, जबकि वाहन स्वामी जहां रहता है वहां अधिकांश समय वाहन चलता है। दूसरा उसे कोई भी आरटीओ संबंधी काम हुआ तो वह अपने शहर में ही रहकर आसानी से करा सकता है, नहीं तो बार-बार ग्वालियर के चक्कर लगेंगे। तीसरा यह कि इससे ग्वालियर में ही रजिस्टर्ड वाहन विक्रेता डीलर्स को लाभ है और केवल इसी जिले के आरटीओ को शुल्क मिलेगा, साथ ही काम का लोड भी जिले में बढ़ेगा जिससे वाहन नंबर आदि आने में समय लगेगा, ऐसे में यह छूट होना चाहिए कि वह ग्वालियर से वाहन खरीदी कर कहीं भी इसे रजिस्टर्ड करा सके। मेले में भारत सीरिज पर भी रोड टैक्स छूट नहीं मिलेगी। दरअसल मेंले में इंदौर के भी कई लग्जरी कार शोरूम डीलर्स मेले में जाते हैं और काफी वाहन बिकते हैं, लेकिन इस शर्त के चलते बाहर के डीलर्स से लोग वाहन खरीदने से कतरा सकते हैं। 



इस छूट में दस लाख के वाहन पर 50 हजार तक का फायदा 



आखिर इस छूट की मांग क्यों हो रही है? कारण है कि वाहनों पर जीवनकाल टैक्स दस लाख तक के वाहन पर 8 फीसदी (पेट्रोल वाहन) और 10 फीसदी (डीजल वाहन) है। यानि दस लाख का वाहन हुआ तो सीधे-सीधे 50 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी। 10 से 20 लाख तक का वाहन होने पर यह छूट क्रमश: दस व 12% और 20 लाख से अधिक का वाहन होने पर 14 व 16 फीसदी होती है। इस मांग के लिए एसोसिएशन के राजेंद्र त्रेहन, सीएल मुकाती, हरीश डाबरा, विजय कालरा, प्रदीप छिपानी, परमवीर सिंह आदि ने सीएम को पत्र लिखा है। 



टैक्स छूट के लिए यह शर्तें लगी है




  • ग्वालियर व्यापार मेला 2022-23 में गैर परिवहन हल्के यानों पर मेला अवधि में रोड टैक्स (जीवनकाल कर) 50 फीसद की छूट दी जाएगी।


  • छूट का लाभ लेने के लिए वाहन ग्वालियर व्यापार मेले के परिसर से खरीदना होगा। मेले में वाहन का सत्यापन भी कराना होगा।

  • 50 फीसद छूट का लाभ उठाने के लिए एमपी 07 नंबर ही लेना पड़ेगा। बाहर का कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो उसे ग्वालियर का ही नंबर मिलेगा।

  • स्थानीय ऑटोमोबाइल डीलर हैं। उन्हें अलग ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा। ग्वालियर के बाहर यानी प्रदेश के डीलर अपना शोरूम बनाकर वाहन बेचना चाहते हैं तो उन्हें आरटीओ से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा।


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